न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी नदीम खान द्वारा अमानत में खयानत एवं धोखाधड़ी करने वाले नौ अभियुक्तों को भेजा जेल
थांदला (ब्यूरो) मीडिया सेल प्रभारी वर्षा जैन के अनुसार दिनांक 5/ 09/ 2020 को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व थांदला के द्वारा गठित दल द्वारा नेचर गोल्ड पल्स एंड फ्लोर मिल मंडी रोड थांदला की जांच फर्म के भागीदार श्रेणिक गादिया की उपस्थिति में की गई। फर्म के सुपरवाइजर मानसिंह पिता भालिया चौहान द्वारा खुले स्थान एवं गोदाम में गेहूं एवं चने के बोरों की गिनती करवाई गई जांच के दौरान स्टाक बुक में दर्ज स्टाक में और मौके पर भौतिक सत्यापन में पाए गए स्टाक में कुल 75.39 क्विंटल गेहूं एवं 28.7 4 क्विंटल चना कम पाया गया। इसी प्रकार दिनांक 16 /05/ 2020 से दिनांक 01/07/ 2020 तक मंडी में प्रस्तुत भुगतान पत्रक रिपोर्ट की रैंडमली जांच एवं कृषको का सत्यापन मौके पर करवाया गया विसंगति होने पर भौतिक सत्यापन करवाया गया जिसमें 23 कृषकों का लेखा में बताए गए ग्राम खवासा हरीनगर सुतरेटी एवं काकनवानी में निवासरत होना एवं राजस्व अभिलेख में किसी प्रकार की भूमि इनके नाम से दर्ज होना नहीं पाई गया। कृषक जानकीलाल पाटीदार निवासी खवासा द्वारा खवासा आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था गेहूं उपार्जन केंद्र पर पंजीयन कराकर गेहूं विक्रय किया जाना पाया गया। इस प्रकार फर्म नेचुरल गोल्ड पल्स एंड फ्लोर मिल के प्रबंधकों के द्वारा फर्जी तरीके से विधि विरुद्ध गेहूं एवं चना क्रय करना कम स्टॉक रखना पाया गया। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुभाग थांदला की लिखित रिपोर्ट पर थाना थांदला की पुलिस द्वारा फर्म के प्रबंधकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी। थाना थांदला की पुलिस द्वारा आज अभियुक्तगण अली हुसैन पिता गुलाम अली बोहरा, मोहम्मदी पिता अब्बास बोहरा ,मुस्तनसीर पिता अलीहुसैन ,संजय पिता चंपालाल जैन, हुजेफा पिता अली हुसैन बोहरा रजनीकांत पिता रूपचंद जैन ,श्रेणिक पिता कनकमल गादिया निवासी गण थांदला को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में न्यायालय में पेश किया गया ।न्यायालय द्वारा सभी अभियुक्तगण की न्यायिक अभिरक्षा स्वीकार करते हुए जिला जेल झाबुआ भेजा गया।राज्य की ओर से प्रकरण का संचालन एडीपीओ रवि प्रकाश राय द्वारा किया गया।