लाठी से मारपीट करने वाले आरोपीगणों को 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं जुर्मना,पन्ना से संवाद न्यूज ब्यूरो दीपक शर्मा के साथ नगर संवाददाता अंकित रैकवार की रिपोर्ट

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फरियादी जगदेव गौड ने थाना-पवई में जाकर रिपोर्ट लेख कराई कि घटना दिनांक 18.01.2015 को शाम करीब 04 बजे आरोपी रज्‍जन गौंड से कहा की विशाल की लडकी को बिगाड दिया है उसे समाज में नहीं रखना है इसी बात पर से रज्‍जन गौड उसके साथ गाली-गलौच करने लगा फरियादी जगदेव गौड ने गाली देने से मना किया तो आरोपी रज्‍जन ने जगदेव को लाठी मारी जो जगदेव के दाहिने पैर में लगी और एक लाठी उसके सिर में मारी और रज्‍जन के साथ दूसरे आरोपी हल्‍काई गौड ने भी जगदेव से गाली-गलौच की और जगदेव के साथ लाठी से मारपीट की। इस घटना को भूरा कुवर व हल्‍के आदिवासी ने देखा है।आरोपी रज्‍जन गौड बोल रहा था कि रिपोर्ट करने गये तो जान से मारकर फेंक देगें।
फरियादी जगदेव की रिपोर्ट पर से थाना-पवई द्वारा अप.क्र.03/15 धारा 323,294,506,34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया विवेचना दौरान फरियादी जगदेव का मेडीकल परीक्षण एवं एक्‍स-रे कराया गया फरियादी की एक्‍स-रे रिपोर्ट में अस्थिभंग पाए जाने पर धारा 325 भादवि का इजाफा किया गया। विवेचना उपरांत अभियोग-पत्र माननीय न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया।
प्रकरण का विचारण माननीय न्‍यायालय न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी पवई के न्‍यायालय में हुआ अभियोजन के द्वारा प्रस्‍तुत साक्ष्‍य और न्‍यायिक-दृ‍ष्टांतों के आधार पर माननीय न्‍यायालय द्वारा आरोपीगणों को दोषी पाया गया। माननीय न्‍यायालय से, अभियोजन द्वारा अभियुक्‍तगणों को कठोर से कठोर दण्‍ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया माननीय न्‍यायालय अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुये अभियुक्तगण:-

  1. रज्‍जन सिंह गौड पिता कोमल सिंह गौड उम्र-36 वर्ष,
  2. हल्‍काई उर्फ संतोष सिंह गौड पिता कोमल सिंह गौड,उम्र-42 वर्ष सभी निवासी ग्राम-देवरी झांझर थाना-पवई,जिला-पन्‍ना(म.प्र.)को धारा 325/34 भा.द.वि. में 1-1 वर्ष के सश्रम कारावास और 500-500 रूपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया अर्थदण्‍ड के व्‍यतिक्रम की दशा में 02-02 माह के अतिरिक्‍त सश्रम कारावास के दण्‍ड से दण्डित किया गया है एवं फरियादी जगदेव सिंह गौड को द.प्र.सं. की धारा 357 के अंतर्गत,अपील अवधि पश्‍चात् 1,000 रूपये प्रतिकर स्‍वरूप दिये जाने का आदेश पारित किया गया। प्रकरण में जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री प्रवीण कुमार सिह के मार्गदर्शन में शासन की ओर से पैरवी श्री कपिल कुमार साहू,सहा जिला लोक अधिकारी पवई जिला-पन्‍ना,द्वारा की गयी। (कपिल व्‍यास) सहा.जि.लो.अभि.अधिकारी
    मीडिया सेल प्रभारी
    जिला-पन्‍ना(म.प्र.) अनुराग मिश्रा APCD/मीडिया सेल सहायक
    कार्या.जिला लोक अभियोजन अधिकारी, पन्ना (म.प्र.)
दीपक शर्मा, ब्यूरो संवाद न्यूज पन्ना
अंकित रैकवार, नगर संवाददाता, पन्ना

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