किराना, फल, सब्जी, दूध की दुकानें सुबह 6 बजे से 12 बजे तक ही खुलेंगी
रीवा 30 मार्च 2020. कलेक्टर बसंत कुर्रे ने निर्देश दिये हैं कि नोवल कोरोना वायरस के रोकथाम हेतु जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 लागू की गयी है। आमजन को उनकी रोजमर्रा आवश्यकता की सामग्री मिले इस हेतु ग्रॉसरी, किराना स्टोर, पीडीएस दुकानों, फल, सब्जी आदि को सुरक्षा दूरी बनाकर साफ-सफाई की शर्तों का पालन करते हुए। संपूर्ण समय हेतु खोलने की अनुमति दी गयी थी। लेकिन आमजन द्वारा सब्जी, फल, किराना, दूध इत्यादि लेने का बहाना बनाकर शहर में अनावश्यक रूप से विचरण किया जा रहा है। जिससे लॉकडाउन के आदेश का उल्लंघन हो रहा है।
कलेक्टर श्री कुर्रे ने बताया कि अब धारा 144 में आंशिक संशोधन करते हुए जिले में किराना दुकान, सब्जी, फल की दुकानें, ठेले व दूध डेयरी, पशु आहार, बीज एवं कीटनाशक की दुकानें प्रात: 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही खुलेंगी। दवा की दुकानें यथावत खुलेंगी। लेकिन दवा की दुकानों में अत्यावश्यक दवाओं एवं प्रिस्क्रिपशन के आधार पर ही दवाओं का विक्रय किया जायेगा। यह आदेश मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के प्रावधानों के अंतर्गत जारी किया गया है।