भ्रष्टाचार के मामले में पटवारी देवेन्द्र को चार साल की हुई सजा
भ्रष्टाचार के प्रकरण में पटवारी को 4 वर्ष का कारावास
श्री राहुल शुक्ला पिता देवेंद्र नाथ शुक्ला निवासी पलिया त्रिवेणी थाना मऊगंज जिला रीवा में दिनांक 2 मार्च 2016 को पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त रीवा के समक्ष उपस्थित होकर पटवारी श्री देवेंद्र कुमार शर्मा पटवारी हल्का नंबर 1 सरई सेंगर तहसील मऊगंज जिला रीवा के विरुद्ध शिकायत कि गई कि, उसके परदादा के नाम की भूमि पर शिकायतकर्ता के पिता का नाम बरसाना कराए जाने के एवज में पटवारी देवेंद्र कुमार शर्मा द्वारा ₹1000 रिश्वत की मांग की जा रही है . शिकायत की तस्दीक में आरोपी द्वारा ₹1000 रिश्वत मांगना प्रमाणित पाए जाने पर आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर उसे शिकायतकर्ता से ₹1000 रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया. प्रकरण की विवेचना उपरांत विधिवत माननीय विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम रीवा के न्यायालय में दिनांक 08 नवंबर 2016 को चालान प्रस्तुत किया गया . माननीय न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत आरोपी देवेंद्र कुमार शर्मा के विरुद्ध दोष सिद्ध पाते हुए पारित निर्णय दिनांक 17 जुलाई 2019 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 में 3 वर्ष का सश्रम कारावास व ₹1000 अर्थदंड तथा धारा 13 1d सहपठित 13 2 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में 4 वर्ष का सश्रम कारावास व ₹1000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है. निर्णय उपरांत आरोपी केंद्रीय कारागार रीवा भेजा गया.







































