तेंदुआ का शिकार करने वाले अभियुक्‍त का जमानत आवेदन निरस्‍त, पन्ना से संवाद न्यूज जिला ब्यूरो दीपक शर्मा की रिपोर्ट

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पन्ना – ( ब्यूरो) कार्यालय-जिला लोक अभियोजन अधिकारी,जिला-पन्‍ना के मीडिया सेल प्रभारी, ऋषिकांत द्विवेदी के द्वारा बताया गया कि,न्‍यायालय श्रीमान न्‍यायिक दण्‍डाधिकारी प्रथम श्रेणी श्री प्रियंक भारद्वाज पन्‍ना द्वारा वीडियो कान्‍फ्रेसिंग से सुनवाई करते हुये,तेदुआ का शिकार करने वाले अभियुक्‍त मचलू प्रजापति का जमानत आवेदन-पत्र निरस्‍त किया गया।
म.प्र.शासन वन परिक्षेत्राधिकारी सलेहा को,घटना स्‍थल कक्ष क्रमांक पी.724 में दिनांक 24.09.2020 को दोपहर 2.40 बजे ग्राम-उरेहा इन्‍द्रा कालोनी परिक्षेत्र सलेहा में आदिवासी बस्‍ती में एक नीम के पेड पर मादा तेदुंआ चढा हुआ की सूचना प्राप्‍त हुई, तदनुपरांत पहुचने पर देखा कि तेदुंआ के पीछे एक लकडी तथा कमर में एक फंदा कसा दिखाई दिया। कुछ समय पश्‍चात कोई हरकत न होने पर जांच उपरात तेदुंआ को डा.द्वारा मृत घोषित किया गया। उक्‍त स्‍थान से एक नग मृत मादा तेदुंआ,एक नग क्लिच वायर,फंदा लकडी खूटा के साथ जो वन्‍य प्राणी के कमर में फंसा हुआ था जप्‍त किया गया। उक्‍त घटना की विवेचना उपरांत दिनांक 25.09.2020 को समय सुबह 09 बजे डॉग स्‍क्‍वाइड टीम की मदद से वन परिक्षेत्र अधिकारी सलेहा एवं अन्‍य वन अमला के साथ मिलकर उक्‍त टीमें घटना स्‍थल पर पहुंचकर जांच की गई एवं पूर्व दिशा से 500 मीटर की दूरी पर एक खेत रामभरोसे पिता आनंदी चौरसिया,निवासी-पटना का था जिसे अभियुक्‍त मचलू प्रजापति ठेके पर लेकर खेती का कार्य करता था अभियुक्‍त द्वारा लिये ठेके के खेत में मिले तेदुंआ के बाल एवं फंदा के बारे में बताकर उक्‍त के संबंध में पूछतॉंछ करने पर अभियुक्‍त ने बताया कि,उसने तीन दिन पूर्व बबूल का खूंटा गाडा व क्लिच वायर का फंदा खेत में लगाया।अभियुक्‍त का उक्‍त कृत्‍य भारतीय वन्‍य अधिनियम 1972 के अन्‍तर्गत आता है अभियुक्‍त के उक्‍त कृत्‍य के आधार पर वन परिक्षेत्र सलेहा द्वारा वन अपराध क्रमांक 677/15,दिनांक 24.09.2020 के अन्‍तर्गत धारा 2,9,39,50,51 वन्‍य प्राणी सरंक्षण अधिनियम के अन्‍तर्गत प्रस्‍तुत किया गया।
विवेचना के दौरान अभियुक्‍त मचलू प्रजापति को गिरफ्तार कर माननीय न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया।अभियुक्‍त के अधिवक्‍ता द्वारा जमानत आवेदन पत्र प्रस्‍तुत करने पर सहा.जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री कपिल व्‍यास द्वारा उक्‍त जमानत पत्र का विरोध किया गया। न्‍यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुये अभियुक्‍त का जमानत आवेदन-पत्र निरस्‍त कर उन्‍हें जेल भेज दिया।

ऋषिकांत द्विवेदी सहा.जिला लोक अभियोजन अधिकारी मीडिया सेल प्रभारी,जिला- पन्‍ना(म.प्र.)

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