दवा लेने गई नाबालिग को अगवा करके कमरे में ज्यादती.परिजनों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंपा संवाद न्यूज ब्यूरो विजय यादव की रिपोर्ट

0
247

आवेदन लेकर छेड़खानी का मामला दर्ज करने वाली पुलिस ने.. कोर्ट के आदेश पर मेडिकल के बाद बलात्कार सहित अन्य धाराए जोड़ी..

कब्जे वाले रैप हाउस पर कब चलेगा बुल्डोजर..!

दमोह (संवाद news )जिले में छेड़खानी बलात्कार के घटनाक्रमों की श्रृंखला में एक और मामला सामने आया है जिसमें परिजनों द्वारा आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिए जाने पर पुलिस ने पीड़िता से आवेदन लेकर छेड़खानी सहित कुछ अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया था। बाद में कोर्ट के आदेश पर कराए गए मेडिकल के बाद आज बलात्कार सहित अन्य धाराओं को भी लगाया गया है। मामले के एक अन्य सह आरोपी जिसके कब्जे वाले कमरे में बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया उस पर प्रशासन का बुल्डोजर कब तक चलेगा इसकों लेकर इंतजार किया रहा है।

यह पूरा मामला जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर कुम्हारी थाना क्षेत्र का है जहां की कमान महिला थाना प्रभारी सीएम हेल्पलाइन पुरस्कार प्राप्त वन्दना गौर के कंधों पर है। इस क्षेत्र की एक नाबालिग किशोरी 3 नवंबर की शाम घर से दवा लेने के लिए मेडिकल गई थी जहां पर मनीष बरमानी नाम का युवक उसे अगवा करके नईम खान के कमरे में ले गया।जहां जान से मारने की धमकी देकर जोर जबरदस्ती करते हुए दुराचार किया गया। इधर किशोरी के देर तक घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की और उसके चाचा ने उसे ढूंढ निकाला। किशोरी ने रोते हुए जब आपबीती सुनाई तो परिजनों ने आरोपी मनीष को पकड़ कर पुलिस के हवाले करके पूरा घटनाक्रम बताया। लेकिन पुलिस ने पहले आवेदन देने को कहा।

जिसके बाद आरोपी मनीष के खिलाफ धारा 354, 354 बी, 7/8 एवं 11/12 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। रिपोर्ट में बलात्कार सहित अगवा करने और जान से मारने की धमकी देने की धारा तथा दूसरे आरोपी का नाम नहीं होने पर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए जा रहे थे। इधर 5 नवंबर को कोर्ट के आदेश पर पीड़ित किशोरी के पुनः कथन लेकर देर रात उसे मेडिकल करानेे हेतु जिला अस्पताल लाया गया। जहां पीड़िता के चाचा के बयानों के आधार पर मीडिया को पूरे घटनाक्रम का पता लगा और हिंदू संगठनों के लोग भी जिला अस्पताल पहुंच गए।

पूरे मामले में कुम्हरी थाना प्रभारी वन्दना गौर का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद उपरोक्त मामले की एफआईआर में धारा 376, 342, 506 बी एवं 3/4 पास्को एक्ट की वृद्धि की गई है। वही गिरफ्तार आरोपी मनीष बरमानी को कोर्ट में पेश किया जा रहा है जबकि कमरे की चाबी देने वाले युवक नईम खान की तलाश की जा रही है। हिंदू संगठनों द्वारा उपरोक्त मामले में आरोपी द्वारा दुष्कर्म करने में उपयोग किए कब्जे वाले कमरे पर बुलडोजर चलाया जाने की मांग भी की जा रही है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here