अपरहण कर नाबालिग बालिका से किया दुष्कर्म आरोपी 108 एंबुलेंस जननी वाहन चालक था,शाहनगर से संवाद न्यूज ब्यूरो पं.संजय त्रिपाठी की रिर्पोट

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शाहनगर – प्रदेश में आए दिन दुष्कर्म लूट हत्या जैसी वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं वहीं इसी क्रम में शाहनगर थाना अंतर्गत की एक नाबालिग बालिका से दुष्कर्म का मामला सामने आया है जहां छात्रा का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार की घटना घटित की गई है यह प्रकरण 9 दिसंबर 2019 का मामला है नाबालिग बालिका घर से बाजार के लिए गई हुई थी तभी आरोपी हर्षित खरे पिता हरिशरण खरे उम्र 22 वर्ष निवासी ककरहटी हाल निवास शाहनगर ने नाबालिग छात्रा का 108 एंबुलेंस जननी वाहन में दिनदहाड़े अपहरण कर दुष्कर्म की घटना वारदात को अंजाम दिया पीड़िता की मां ने इसकी शिकायत शाहनगर पुलिस थाना मैं 9 दिसंबर 2019 को दर्ज कराई थी शाहनगर पुलिस अधिकारी प्रज्ञा परौहा पीएसआई ने बताया कि पीड़िता नाबालिक बालिका को दिनांक 18 जून 2020 को शाहनगर पुलिस ने दस्तयाब की कार्यवाही की है जिस पर पीड़िता ने बयान मे बताया कि आरोपी हर्षित खरे पिता हरिशरण खरे उम्र 22 वर्ष ने मेरा अपरहण कर दुष्कर्म की घपना वारदात को अंजाम दिया है पीड़िता की शिकायत पर शाहनगर पुलिस थाना मे आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 287/2019 धारा 363 376 आईपीसी 3/4 पास्को एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर आज दिनांक 20 जून 2020 को आरोपी हर्षित खरे को गिरफ्तार कर पवई न्यायालय में पेश किया गया है हम आपको बता दें कि आरोपी हर्षित खरे आदतन अपराधी किस्म का युवक है गत वर्ष 29 दिसम्बर 2019 को आरोपी हर्षित खरे 108 एंबुलेंस जननी वाहन चालक ने 108 एम्बुलेंस मे चाकू की नोक पर युवती से दुष्कर्म करने का प्रयास किया था जिसका प्रकरण शाहनगर पुलिस थाने में 30 दिसम्बर 2019 को धारा 354 243 506 ताजि राते हिंद के तहत प्रकरण दर्ज हुआ था जिसका मामला न्यायालय में विचाराधीन है

पं.संजय त्रिपाठी, ब्यूरो संवाद न्यूज शाहनगर

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