थांदला (ब्यूरो ) न्यायालय प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी रितु श्री गुप्ता ने आरोपी अक्षय पिता पीटर कटारा,अजय पिता विसिया मजार , अक्षय पिता अजय मेडा निवासी सहारा कॉलोनी मेघनगर को पुलिस के साथ मारपीट कर शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने के लिए न्यायिक हिरासत में जिला जेल झाबुआ भेजा।
मीडिया सेल प्रभारी वर्षा जैन के अनुसार दिनांक 27/08/20 दोपहर 1:30 बजे गुजरपाड़ा रोड सहारा कॉलोनी मेघनगर में थाना मेंघनगर के अश्वारोही दल द्वारा गस्त के दौरान रोड किनारे बने मकान के सामने एक मोटरसाइकिल खड़ी देखी गई। मोटरसाइकिल में चाबी लगी होने से उन्होंने मकान वाले को आवाज दी करीब 15-20 मिनट बाद उस मकान से उक्त तीनों अभियुक्त बाहर निकले और कहने लगे कि मोटरसाइकिल हमारी है रोड क्या तुम्हारे बाप दादा की है तथा मोटरसाइकिल कहां ले जा रहे हो। इसके बाद पुलिस के साथ पत्थर से मारपीट कर चोट पहुंचाकर शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई एवं अश्लील गालियां भी दी थीं। थाना मेघनगर की पुलिस ने उक्त तीनों आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 249/2020 धारा 353,332,294,34 भा.दं.वि. के अंतर्गत अपराध कायम कर आज तीनों आरोपीयों को न्यायिक निरोध में न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने न्यायिक निरोध स्वीकार कर अभियुक्त गण को जिला जेल झाबुआ भेजा ।राज्य की ओर से प्रकरण का संचालन सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रवि प्रकाश राय द्वारा किया गया।
वर्षा जैन
मीडिया सेल प्रभारी
थांदला
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