बड़ामलहरा उपचुनाव के चलतेछतरपुर जिले में धारा 144 प्रभावशील, संवाद न्यूज डिप्टी हेड अनुपम गुप्ता “स्वामीजी” की रिपोर्ट

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छतरपुर,कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी शीलेन्द्र सिंह ने बड़ामलहरा उप निर्वाचन की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के फलस्वरुप दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 लागू करने का आदेश जारी किया है। छतरपुर जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा अंतर्गत आगामी 12 नवम्बर 2020 तक प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा लागू रहेगी।
धारा 144 प्रभावशील रहने के दरम्यान जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का घातक शस्त्र, बंदूक, रायफल, पिस्टल, भाला, बल्लम, बरछी, लाठी और अन्य प्रकार के घातक हथियार एवं विस्फोटक सामग्री के साथ किसी भी सार्वजनिक स्थान, आमसभा, रास्ता, सार्वजनिक सभाओं और अन्य स्थानों पर लेकर नहीं चलेगा। कोई भी राजनैतिक दल अथवा अभ्यर्थी या अन्य समुदाय द्वारा सशस्त्र जुलूस निकालने, आपत्तिजनक नारे लगाने और आपत्तिजनक पोस्टर वितरित करने पर भी रोक रहेगी।
इसके अलावा मतदान केन्द्र, मतगणना स्थल, तहसील, कार्यालय परिसर के बाहर भीड़ के एकत्र होने, धरना देने और नारेबाजी पर भी प्रतिबंध रहेगा। राजनैतिक दल अथवा किसी व्यक्ति द्वारा आमसभा, जुलूस और धरना आयोजित करने के पूर्व विधिवत लिखित सूचना कानून-व्यवस्था से जुड़े सक्षम अधिकारी को देना होगी। लिखित अनुमति के मिलने के बाद ही उक्त आयोजन कर सकेंगे। आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के तहत दण्डनीय कार्यवाही की जाएगी।
प्रतिबंधात्मक आदेश न्यायाधीश, प्रशासनिक अधिकारी, शासकीय अभिभाषक सुरक्षा एवं अन्य किसी शासकीय कर्त्तव्य पालन के समय ड्यूटी पर लगाए गए सुरक्षा बलों और अर्द्धसैनिक बल, विशिष्ट व्यक्ति-अधिकारियों की सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों सहित अन्य शासकीय बलों, बैंक गार्ड तथा किसी धार्मिक कानून एवं परम्परा के तहत अस्त्र-शस्त्र धारित करने वाले व्यक्तियों पर प्रभावशील नहीं होगा।

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