रीवा – रीवा तथा शहडोल संभाग के कमिश्नर डॉ. अशोक कुमार भार्गव ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन के प्रतिबंधों का कठोरता से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। दोनों संभागों के सभी जिलों के कलेक्टर तथा पुलिस अधीक्षकों को कोरोना वायरस के रोकथाम के संबंध में उन्होंने कहा है कि भारत सरकार तथा मध्यप्रदेश शासन द्वारा लॉकडाउन की अवधि 3 मई तक बढ़ाने के आदेश दिये जा चुके हैं। इन आदेशों का कठोरता से पालन करायें। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने लॉकडाउन के संबंध में 14 अप्रैल को देश की जनता के नाम संबोधन में लॉकडाउन से जुड़े सात बिन्दुओं पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिये दिये हैं। सभी अधिकारी इन सात बिन्दुओं पर पूरा ध्यान दें। आमजन भी प्रधानमंत्री जी द्वारा सुझाये गए सात बिन्दुओं का पालन करें।
कमिश्नर ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के निर्देशों के अनुसार लॉकडाउन की अवधि में घर के बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। यदि घर का बुजुर्ग किसी गंभीर रोग से ग्रस्त है तो उसका विशेष ध्यान रखें। लॉकडाउन की अवधि में सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा का पालन करें। सभी लोग घर में रहने का प्रयास करें। बाहर निकलने पर मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से करें। प्रधानमंत्री जी ने प्रत्येक व्यक्ति से अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का आह्वान किया है। इसके लिए आयुष विभाग द्वारा सुझायें गये काढ़ा तथा गर्म पानी का सेवन करें।
कमिश्नर ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी ने सभी से आरोग्य सेतु मोबाइल एप डाउनलोड करने की अपील की है। इससे कोरोना का संक्रमण रोकने में सहायता मिलती है। प्रधानमंत्री जी ने घर के आसपास के गरीबों तथा जरूरतमंदों की सहायता की भी अपील की है। लॉकडाउन की अवधि में सभी व्यावसायिक अपने कारखानों एवं दुकानों में कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति को नौकरी से न निकाले तथा उनके प्रति संवेदना रखते हुए संकट में उनकी सहायता करें। प्रधानमंत्री जी ने कोरोना वायरस से संघर्ष कर रहे डॉक्टर, नर्स, पुलिस कर्मी तथा मीडिया कर्मी जैसे कोरोना योद्धाओं का सम्मान करने की भी अपील की है। प्रधानमंत्री जी के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।
कमिश्नर डॉ. भार्गव ने कहा कि लॉकडाउन की अवधि में आमजनता के लिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करायें। दूध, दवा, फल, सब्जी तथा किराना जैसे अति आवश्यक वस्तुओं की आमजनता को आपूर्ति सरलता से हो सके इसके लिए विशेष प्रबंध करें। जिले की सीमाएं पूरी तरह से बंद रखें। बिना उचित कारण तथा अनुमति के कोई भी व्यक्ति जिले में प्रवेश न करें। लॉकडाउन तथा धारा 144 (1) के तहत जारी आदेशों को कठोरता से लागू करायें। इनका उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 तथा महामारी अधिनियम की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही करें।
लॉकडाउन के प्रतिबंधों का कठोरता से पालन सुनिश्चित करें –कमिश्नर प्रधानमंत्री जी द्वारा दिये गये 7 निर्देशों का पालन करें – कमिश्नर डा.भार्गव
संवाद न्यूज एमडी कमलेश कुमार की रिर्पोट