हत्याकांड मामले में रामजग बिंद को मिली सजा.ए.मौत,सिंगरौली से संवाद न्यूज ब्यूरो गोबिन्द राज की रिपोर्ट

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हत्याकांड मामले में रामजग बिंद को मिली सजा.ए.मौत,सिंगरौली से संवाद न्यूज ब्यूरो गोबिन्द राज की रिपोर्ट

सिंगरौली- सन 2014 में जमानत पर छुटे बिंद ने की थी दो हत्याएं’सिंगरौलीन्यायालय द्वारा आज जघन्य कांड के एक दोषी को मौत की सजा सुनायी गई है। दोषी इतना बर्बर था कि उसने बीते दशक में कुल 7 हत्याओं को अंजाम दिया था। प्राप्त जानकारी अनुसार वर्ष 1997 में 5 लोगों की हत्या के मामले में जमानत पर निकले रामजग बिंद पिता रमाशंकर बिंद उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम कुशवई थाना मोरवा ने वर्ष 2014 में ही दिनांक 25 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच कुशवई निवासी उडगंद बिंद पिता स्वर्गीय रूपनारायण बिन एवं शांति बिंद पत्नी उडगंद बिंद की हत्या कर दोनों के शवों को कुएं में फेंक दिया थाए जिसकी सूचना लगते ही मोरवा पुलिस ने सघन जांच कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। बताया जाता है कि दोनों मृतक बीते हत्याकांड में गवाह थे जिस कारण हत्यारे ने इन्हें बर्बरता से मौत के घाट उतार दिया था। इस जगह ने हत्याकांड में जिला सत्र न्यायालय में तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश श्री सुरेंद्र मेश्राम ने आज ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए आरोपी रामजग बिंदु को दो बार मृत्युदंड का फैसला सुनाया है।

गोबिन्द राज, ब्यूरो सिंगरौली

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