कोरोना मरीज मिलने पर कलेक्टर ने रीवा जिले की चार बस्तियों को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित करने के दिये आदेश,रीवा से कमलेश कुशवाहा की रिपोर्ट

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कलेक्टर ने ग्राम पटना, हिनौता, बड़ी गोरगी तथा रमकुई को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया

रीवा 21 मई 2020. जिले में कोरोना संक्रमित व्यक्ति पाये जाने पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बसंत कुर्रे ने संबंधित क्षेत्रों को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित करने के आदेश दिये हैं। जारी अलग-अलग आदेशों के अनुसार कलेक्टर ने ग्राम रमकुई, ग्राम बड़ी गोरगी, ग्राम हिनौता तथा ग्राम पटना के विभिन्न वार्डों को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया है। यह आदेश मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के निर्देशों तथा मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार तहसील हुजूर के ग्राम रमकुई के भुइंया बाबा मंदिर से बाईपास रोड तक वार्ड क्रमांक 14 एवं 15 को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। तहसील गुढ़ के ग्राम बड़ी गोरगी के वार्ड क्रमांक दो से वार्ड क्रमांक 18 तक के क्षेत्र तथा तहसील सेमरिया के ग्राम हिनौता के वार्ड क्रमांक 17, 18 तथा वार्ड क्रमांक 19 को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। तहसील सेमरिया के ही ग्राम पटना के वार्ड क्रमांक आठ से 14 तक वार्डों को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। इन क्षेत्रों में आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। 
जारी आदेश के अनुसार घोषित किये गये कंटेनमेंट क्षेत्र में निवास करने वाले सभी निवासियों को होम क्वारेंटाइन में रहना होगा। इन सभी क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने के लिए अधिकृत व्यक्तियों के  अतिरिक्त सभी का भी प्रवेश वर्जित होगा। कंटेनमेंट एरिया में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता तथा अन्य स्थानीय कर्मचारियों के दल तैनात किये गये हैं। इनके द्वारा कंटेनमेंट क्षेत्र के प्रत्येक घर में जाकर निर्धारित प्रपत्र में व्यक्तियों की जानकारी तैयार की जायेगी। कंटेनमेंट क्षेत्र में होम क्वारेंटाइन व्यक्तियों की निगरानी के लिए भी दल तैनात किया गया है। इनके द्वारा कंटेनमेंट क्षेत्र में होम क्वारेंटाइन कराये गये सभी व्यक्तियों का प्रतिदिन फालोअप किया जायेगा। कोरोना से संक्रमित संदिग्ध की जांच रिपोर्ट निगेटिव न आने अथवा रिजल्ट पाजिटिव आने पर सभी को 14 दिन तक होम क्वारेंटाइन में रहना अनिवार्य होगा। 
जारी आदेश के अनुसार कलेक्टर ने चारो कंटेनमेंट क्षेत्र के लिए संबंधित एसडीएम को इंसिडेंट कमाण्डर नियुक्त किया है। ग्राम पटना तथा ग्राम हिनौता के लिए एसडीएम सिरमौर संजीव कुमार पाण्डेय, ग्राम बड़ी गोरगी के लिए एसडीएम गुढ़ शिशिर गेमावत तथा ग्राम रमकुई के लिए एसडीएम हुजूर श्रीमती फरहीन खान को इंसिडेण्ट कमाण्डर बनाया गया है। इन्हें सहयोग देने के लिए राजस्व, पुलिस, जनपद पंचायत, स्वास्थ्य विभाग तथा लोक निर्माण विभाग के अधिकारी तैनात किये गये हैं। कलेक्टर  ने कंटेनमेंट क्षेत्र में निर्देशों तथा प्रतिबंधों का कठोरता से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।
कमलेश कुशवाहा, एमडी संवाद न्यूज

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