कोरोना संक्रमण महामारी के चलते सार्वजनिक स्थलों पर थूँकने में लगेगा एक हजार रुपये का जुर्माना,एसडीएम अजयगढ़ ने दिऐ आदेश, अजयगढ़ से संवाद न्यूज ब्यूरो जयराम पाठक की रिर्पोट

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अजयगढ़,प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग भोपाल के पत्र दिनांक 27-4-20 के द्वारा म.प्र.स्वास्थ्यअधिनियम-1949 के अंतर्गत कोविड-19 (नोवल कोरोना वायरस) के कारण होने वाली महामारी को संक्रामक बीमारी के रूप में अधिसूचित किया गया है l उक्त बीमारी संक्रमित वस्तु को स्पर्श करनेसे तथा संक्रमित व्यक्ति के छीकने , खाँसने एवं थूँकने से बहुत तेजी से फैलती है l उपरोक्त के दृष्टिगत राज्य शासन द्वारा नागरिकों को मास्क पहनना भी अनिवार्य किया गया है l कोरोना वायरस के संक्रमण के नियंत्रण हेतु म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 346 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन प्रदेश की नगरीय क्षेत्रों के सार्वजनिक स्थलों में किसी भी व्यक्ति के द्वारा थूँकने पर एतद द्वारा प्रतिबन्धित किया गया है l ऐसे किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थलों पर थूकते हुए पाया जाता है तो उसके ऊपर एक हजार रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित करने हेतु नगरीय निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को अधिकृत किया गया है l उक्त आदेश के तहत एस.डी.एम. एवं प्रशासक नगर परिषद के द्वारा निर्देशित किया गया है कि पूरे नगर में तत्काल मुनादी करायें एवं एक भ्रमण दल गठित कर उक्त आदेश का पूर्णतः पालन कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करें l जिसके पालन में मुख्य नगर पालिका अधिकारी के.के.तिवारी द्वारा सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र में मुनादी कराई गई l तथा निरीक्षण दल गठित किया गया है जो निरन्तर रूप से पूरे नगर में भ्रमण करेगा l

जयराम पाठक, ब्यूरो संवाद न्यूज अजयगढ़

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