ग्राम रिछोदा के एकेडमी स्कूल में बच्चों सहित वैन कुएं में गिरने तथा उनमें से 3 बच्चों की मृत्यु के मामले में भूस्वामी और मकान मालिक का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त, शाजापुर से संवाद न्यूज के लिए सचिन रायकवार की रिपोर्ट

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जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय विशेष न्यायाधीश शाजापुर द्वारा ग्राम रिछोदा के एकेडमी स्कूल में वैन जिसमें 20 – 22 बच्चे बैठे हुए थे वह बच्चों सहित वैन कुएं में गिरने तथा उनमें से 3 बच्चों की मृत्यु होने के मामले में भूस्वामी सोनाबाई तथा एकेडमी स्कूल के संचालक को मकान किराए पर देने वाले मकान मालिक मानसिंह का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किया गया। मामले में थाना सुनेरा द्वारा गैर इरादतन हत्या के अंतर्गत उक्त वैन के चालक कमल किशोर, स्कूल के संचालक अजीत एवं कुआं मालिक जसवंत सिंह के विरुद्ध चालान प्रस्तुत किया जा चुका है। जिसका प्रकरण न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। इस प्रकरण की जाँच में भूस्वामी सोनाबाई और मकान मालिक मानसिंह निवासीगण ग्राम रिछोदा के नाम भी आए हैं। राज्य की और से तर्क श्री निर्मल सिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक शाजापुर द्वारा किये गए।

बहू को जलाकर मारने वाले आरोपी ससुर का जमानत आवेदन निरस्त

जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपी हिम्मत सिंह पिता नन्नू लाल मेवाड़ा उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम बंजारी का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अतिरिक्त डीपीओ शुजालपुर के तर्कों से सहमत होते हुए निरस्त किया गया । अतिरिक्त डीपीओ शुजालपुर श्री संजय मोरे द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 30 मई 2020 को जस अस्पताल शुजालपुर मंडी से पीड़िता के जली हुई अवस्था में भर्ती होने की तहरीर थाने पर प्राप्त हुई थी। उपचार के दौरान पीड़िता के मृत्यु पूर्व कथन कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा लिए गए जिसमें पीड़िता ने बताया कि उसे ससुर ने जलाया है। पीड़िता की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। थाना शुजालपुर सिटी पर आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर उसे गिरफ्तार किया गया था।

दुष्‍कर्मी को भेजा जेल

न्यायालय जेएमएफसी महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपी नसीब पिता सलीम कुरैशी उम्र 35 वर्ष निवासी वार्ड न. 13 प्रेम नगर शुजालपुर मण्‍डी को जेल वारंट बनाकर जिला जेल शाजापुर भेजा गया।
श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 08/07/2020 को करीब 5 बजे पीडिता अपनी लडकी के घर जाने के लिए घर से निकली थी, रास्‍ते में उसकी पहचान वाला आरोपी नसीब शुजालपुर का फल-फ्रूट बेचने वाला मोटरसाइकिल पर दिखा तो उससे बोला कि तुम शुजालपुर तरफ जा रहे हो तो उसे शुजालपुर छोड दे और वह मोटर साइकिल पर बैठ गई। शुजालपुर बस स्‍टैण्‍ड पर पीडिता ने आरोपी से कहा कि उतार दो तो आरोपी ने कहा कि घर पर चाय पी लेना तो वह उसके साथ उसके घर चली गई। आरोपी ने चाय बनाकर पिलाई और गेट बंद कर दिया और उसका मोबाइल छीन लिया और उसके साथ रात्री में जबरजस्‍ती दो बार खोटा काम किया और जान से मारने की धमकी दी। रिपोर्ट थाना शुजालपुर मंडी पर दर्ज की गई थी। आरोपी को आज दिनांक 13/07/2020 को गिरफतार कर सक्षम न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया। जहां से उसे जेल वारंट बनाकर जिला जेल शाजापुर भेजा गया।

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