जिले में पूर्व से निवासरत, कैंप में रह रहे व्यक्तियों को ही कार्य में लिया जाये,सर्दी, खासी, जुकाम. इत्यादि से पीड़ित व्यक्तियों से कार्य नही लिया जायेगा-जिला मजिस्ट्रेट तरूण राठी

विक्की ताम्रकार, ब्यूरो दमोह

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दमोह : – कोरोना वायरस (COVID-19) को संपूर्ण राज्य के लिए संक्रामक रोग घोषित किया गया है, जिसके तारतम्य में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिला मजिस्ट्रेट तरूण राठी ने दमोह जिले की राजस्व सीमा अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है जो वर्तमान में प्रभावशील है।
जिला मजिस्ट्रेट श्री राठी ने विचारोपरांत शर्तों पर कार्य करने की अनुमति प्रदान की है, कि मजदूरों के बीच में 1.5 मीटर की निर्धारित दूरी बनाई रखी जायेगी। तथा मजदूरों के कार्य करते समय भी इस नियम का पालन किया जाना आवश्यक होगा, यदि कोई व्यक्ति, अधिकारी, ठेकेदार, मजदूर, सर्दी, खासी, जुकाम, इत्यादि से पीड़ित पाया जाता है, तो संबंधित की जिम्मेदारी होगी कि ग्राम की आशा कार्यकर्ता या जिला कार्यालय के नियंत्रण कक्ष के दूरभाष पर सूचित करें, जिससे कि आवश्यक दवाई उपलब्ध कराई जा सके। परन्तु जिले में पूर्व से निवासरत, कैंप में रह रहे व्यक्तियों को ही कार्य में लिया जायेगा। जिले के बाहर से किसी भी व्यक्ति का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। सर्दी, खासी, जुकाम. इत्यादि से पीड़ित व्यक्तियों से कार्य नही लिया जायेगा। उक्त कार्य में संलग्न वाहनों तथा मशीनों के स्टाफ/चालकों को भी नियमों का पालन सुनिश्चित करना होगा। वाहन, मशीन संचालन में एक सीट पर एक व्यक्ति ही बैठेगा।
जारी आदेश में कहा गया है कार्यस्थल पर साबुन, (सैनिटाइजर). स्वच्छ पानी एवं मॉस्क की व्यवस्था कराई जाये तथा श्रमिकों को हाथ धोने के उपरांत ही प्रवेश एवं कार्य में संलग्न कराना सुनिश्चित किया जाये। उपरोक्त कार्य में संलग्न व्यक्तियों का प्रतिदिन स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाना आवश्यक होगा। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा एमपी पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 के तहत जारी किये जाने वाले आदेशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
इन शर्तों का दृढ़तापूर्वक पालन सुनिश्चित किया जाये शर्तों का उल्लंघन/चूक करने पर दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के तहत कार्यवाही की जायेगी।
ज्ञातव्य है कि ओएनजीसी का कार्य आवश्यक जनसेवा की श्रेणी में आता है एवं भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार बंद (Lockdown) से छूट की श्रेणी में आता है। इस संदर्भ में हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार दमोह जिला के अंतर्गत हटा में ओएनजीसी के गतिविधियों को निर्वाध रूप से जारी रखने के लिए हटा क्षेत्र में कार्यरत ओएनजीसी के कार्मिकों एवं उनसे संबंधित ठेकेदारों द्वारा नियोजित कार्मिकों को पहचान पत्र के आधार पर परिचालन गतिविधियों को अबाधिक रूप से चलाने के लिए आवागमन की स्वीकृति संबंधितों द्वारा चाही गई थी।

विक्की सौरभ ताम्रकार, ब्यूरो संवाद न्यूज दमोह

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