दमोह तथा दमोह नगर की 10 किलोमीटर परिधि में आने वाले ग्रामों में 27 और 28 जुलाई को लॉक डाउन रहेगा, दमोह से संवाद न्यूज ब्यूरो विक्की ताम्रकार की रिपोर्ट

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आपात कालीन स्थिति को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी

फल सब्जी मात्र हाथ ठेलों द्वारा/फेरी लगाकर ही विक्रय की जावेगी, अखबार वेण्डर को सुबह 09ः30 तक अखबार बांटने की अनुमति

दमोह : 26 जुलाई 2020

मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल द्वारा कोरोना वायरस कोविड़-19 को संपूर्ण राज्य के लिए संक्रामक रोग घोषित किया गया है। जिसके तारतम्य में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिला दमोह की राजस्व सीमा अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया था, संशोधित आदेश जो वर्तमान में प्रभावशील है। जिला मजिस्ट्रेट श्री तरूण राठी ने जिला दमोह के नगर दमोह तथा दमोह नगर से 10 किलोमीटर की परिधि में आने वाले ग्रामों की सीमा अंतर्गत 27 जुलाई .2020 से 28 जुलाई 2020 तक निर्धारित शर्तों के अधीन संपूर्ण लाॅकडाऊन किया है।
जारी आदेश में क्षेत्रांतर्गत समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान समस्त प्रकार की मदिरा दुकानों सहित पूर्णतः बंद रहेगें, आपात कालीन स्थिति को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी, शासकीय कार्यालय, कार्यालयों हेतु निजी सुरक्षा एजेंसियों व आउटसोर्स एजेन्सी के कर्मचारियों, बैंक शाखाओं, ए.टी.एम., बैंकिग कारस्पोडेन्ट, मीडिया, गैस ऐजेन्सी, कोरियर सेवायें, वेयरहाऊस, कोल्डस्टोरेज, सार्वजनिक उचित मूल्य दुकाने प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी, मेडिकल दुकान, अस्पताल, पेट्रोल पंप, दुग्ध केन्द्रों को इससे छूट रहेगी, फल सब्जी मात्र हाथ ठेलों द्वारा/फेरी लगाकर ही विक्रय की जावेगी, अखबार वेण्डर को सुबह 09ः30 तक अखबार बांटने की अनुमति रहेगी, किन्ही अपरिहार्य कारणों से कहीं कोई विशेष अनुमति की आवश्यकता होने पर अनुविभागीय दण्डाधिकारी कार्यालय दमोह से अनुमति प्राप्त करना होगी।
मुख्य नगर पालिका अधिकारी, दमोह तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत दमोह को आदेशित किया जाता है, कि उक्त आदेश का प्रचार-प्रसार विभागीय संशाधनों से करना सुनिश्चित करें, तथा जन संपर्क अधिकारी सभी समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से आदेश का प्रकाशन/प्रसारित करना सुनिश्चित करें।
आदेश 03 जुलाई 2020 में उल्लेखित शेष प्रतिबंध तथा प्रभावी दिनांक यथावत रहेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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