रीवा 05 मई 2020. कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बसंत कुर्रे ने आदेश जारी किया है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत रीवा जिले में 17 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन घोषित किया है। उन्होंने कहा है कि बैंकों का सामान्य कार्यकाल प्रात: 11 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित किया गया है। इसमें ग्राहकों के लिए प्रात:11 बजे से शाम 5 बजे तक बैंक सेवाएं उपलब्ध करायी जायेंगी।
कलेक्टर ने आदेश जारी किये है कि अग्रणी जिला प्रबंधक ने सूचना दी है कि वर्तमान में बैंकिंग सेवाएं प्रात: 11 बजे से शाम 6 बजे तक संचालित की जा रही हैं। जिले में बैंकों का सामान्य कार्यकाल प्रात: 11 बजे से शाम 6 बजे तक है। जिसमें ग्राहकों के लिए प्रात: 11 बजे से शाम 5 बजे तक कार्य किया जायेगा। कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए जिले बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थानों को संक्रमण फैलने की आशंका को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य रूप से पालन किया जाय।
बैंकिंग सेवाएं प्रात: 11 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी,कलेक्टर रीवा ने जारी किए आदेश
संवाद न्यूज एमडी कमलेश कुशवाहा की रिपोर्ट