रीवा 15 अप्रैल 2020. कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने तथा आम लोगों के स्वास्थ्य एवं जीवन की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बसंत कुर्रे ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के तहत प्रतिबंधों के आदेश 23 मार्च तथा 31 मार्च को जारी किये थे। प्रतिबंध 14 अप्रैल 2020 तक के लिए लागू किये गये थे। जिले में वर्तमान स्थितियों को देखते हुए सम्पूर्ण रीवा जिले में कलेक्टर ने धारा 144 (1) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश 15 अप्रैल से 3 मई 2020 तक लागू रखने के आदेश 14 अप्रैल 2020 को दिये हैं।
जारी आदेश के अनुसार जन सामान्य के स्वास्थ्य की रक्षा तथा लोक शांति बनाये रखने के लिए प्रतिबंध लागू किये गये हैं। मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 के उपबंधों के परिप्रेक्ष्य में इन प्रतिबंधों को लागू किया गया है। प्रतिबंध की अवधि में सभी दुकानें, कार्यालय, सार्वजनिक परिवहन, बाजार, मॉल, पार्क, विवाह घर, होटल, रेस्टोरेंट, क्लब तथा अन्य सार्वजनिक स्थल बंद रहेंगे। अति आवश्यक सेवाओं को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। सब्जी, फल, दूध तथा किराना दुकानों को होम डिलेवरी के माध्यम से निर्धारित अवधि में सामाजिक दूरी बनाये रखकर आपूर्ति की अनुमति दी गई है। दवा की दुकानों को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। अति आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनों तथा आवश्यक सामग्री की आपूर्ति करने वाले वाहनों को भी प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है।
जारी आदेश के अनुसार जन सामान्य तथा अन्य संबंधित पक्षों को आदेश की तामीली संभव नहीं है। इसलिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के तहत यह आदेश एक पक्षीय रूप से जारी किया जा रहा है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान के प्रावधानों के तहत धारा 188 में प्रकरण दर्ज कर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।