नव वर्ष की खुशियों पर कोरोना ग्रहण, एसपी रीवा ने जारी किए दिशा निर्देश,संवाद न्यूज एमडी कमलेश कुशवाहा की रिपोर्ट

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रीवा – कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए रीवा पुलिस अधीक्षक द्वारा समस्त थाना प्रभारियों के माध्यम से होटल बार रेस्टोरेंट के मालिकों को नोटिस भेजकर इस बात के लिए अवगत कराया कि उनके वहां होने वाले समस्त कार्यक्रम शासन के गाइडलाइन के अनुसार किए जाएं इसी संबंध में पूर्व में भी दिनांक 25 दिसंबर को होटल संचालकों की मीटिंग पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में नगर पुलिस अधीक्षक रीवा द्वारा ली जा चुकी है इस निर्देश में बताया गया कि शासन के द्वारा दी गई कोविड-19 की समस्त गाइडलाइन ओं का पालन किया जाना अनिवार्य है साथ ही होटल में बार का लाइसेंस नहीं है तो शराब पीना व पिलाना पूर्णत प्रतिबंधित रहेगा रात्रि 10:00 बजे के बाद दीदी आपके होटल में डीजे बस्ता पाया जाता है तो संबंधित होटल मालिकों के विरुद्ध कोलाहल अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी साथी रात्रि 12:00 बजे के बाद होटल बार बंद होने चाहिए एवं सभी आए हुए व्यक्तियों को सुरक्षित अपने-अपने घर पहुंच जाने चाहिए यदि इस दौरान पार्टी मिलन समारोह में किसी प्रकार की कोई भी विवाद होता है तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित होटल व बार मालिक की होगी इसलिए किसी प्रकार की विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए जिन होटलों में बार का लाइसेंस है वह शराब नियत समय से अधिक विक्रय ना करें यातायात के संबंध में निर्देश जारी करते हुए पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिले के सभी जनमानस को सूचित किया जाता है कि नव वर्ष पर आयोजित होने वाली पार्टी मिलन समारोह में कोई भी व्यक्ति दो पहिया वाहनों में तीन व्यक्ति ना बैठे और चार पहिया वाहन दोपहिया वाहन को शराब के नशे में ना चलाएं ऐसा करते पाए जाते हैं तो उचित एवं वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

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