कलेक्टर के द्वारा जिले मे बिना मास्क लगाये घर से बाहर निकलना किया गया प्रतिबंधित,बिना मास्क लगाये बाहर निकलने वालो के विरूद्ध की जायेगी कार्यवाही, सिंगरौली से संवाद न्यूज ब्यूरो गोबिन्द राज की रिपोर्ट

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सिंगरौली -आज 14 मई 2020 कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री केवीएस चौधरी के द्वारा आदेश जारी कर संम्पूर्ण जिले में बिना मास्क लगाये किसी व्यक्ति को घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित किया गया है। मध्यप्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम हेतु मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के परिपालन में तथा पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 के सेक्शन 71 प्रावधानिक समस्त अधिकारो के तहत प्रदंत्त शक्तियो का उपयोग करते हुये कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के द्वारा यह आदेश जारी किया गया है।जारी आदेश के तहत सर्वजनिक स्थलो पर पाल गुटखा का संधारण करना एवं खाकर थूकना सर्वजनिक परिसर को गंदा करना यदि पाया गया तो संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध 100 रूपयें का अर्थदंण्ड आरोपित किया जायेगा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के द्वारा समस्त कार्यपालिक मजिस्ट्रेटो को अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत तथा नगर पालिक निगम सिंगरौली के आयुक्त को संम्पूर्ण नगर पालिक निगम क्षेत्रान्तर्गत तथा समस्त ग्राम पंचायतो को अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आदेश का उल्लघन करने वालो के विरूद्ध अर्थदंण्ड आरोपित करने हेतु अधिकृत किया गया है।विदित हो कि कोरोना वायरस के संक्रमण का विस्तार संक्रमित मरीजो के सर्वजनिक स्थलो पर थूकने से भी होने की पुष्टि हुई है। इस महामारी से बचाव हेतु भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा जारी दिशा निर्देशो मे सभी व्यक्तियो को घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाने के साथ ही सर्वजनिक स्थलो पर धूम्रपान करनाए परिसर को गंदा करना पान गुटखा न बेचना ना खाना एवं थूकना भी प्रतिबंधित किया गया है। मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदेश में वायरस के संक्रमण की रोकथाम हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये है। जिसके परिपालन मे कलेक्टर एवं जिला दंण्डाधिकारी के द्वारा यह आदेश जारी किया गया है।

गोबिन्द राज, ब्यूरो संवाद न्यूज सिंगरौली

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