जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित 4 मई से बजारो का संचालन सुबह 10 बजे से शांय 5 बजे तक,सिंगरौली से संवाद न्यूज ब्यूरो गोबिन्द राज की रिपोर्ट

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सोसल डिस्टेसिंग का पालन करते हुये प्रायवेट निर्माण कार्य भी किये जा सकते है संचालित

सिंगरौली – 3 मई 2020/ – जिला स्तरीय संकट प्रबंध समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में श्रीमती रीति पाठक सांसद सीधी सिंगरौली की अध्यक्षता मे आयोजित हुई। जिसमें लाकडान फेस 3 में रियायत दिये जाने के संबंध विस्तृत चर्चा उपरान्त निर्णय लिये गये। बैठक के दौरान विधायक सिंगरौली श्री रामलल्लू बैस, देवसर विधानसभा विधायक श्री सुभाष वर्मा, चितरंगी विधानसभा के विधायक श्री अमर सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष विरेन्द्र गोयल, कलेक्टतर श्री के.व्ही .एस. चौधरी, पुलिस अधीक्षक टी.के.विघार्थी, वनमण्डल अधिकारी विजय सिंह, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ऋतुराज, एसडीएम ऋषि पवार, जिला परिवहन अधिकारी एस.पी दुबे, मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी आरपी पटेल, उपायुक्त नगर निगम आर.पी वैश्य, कार्यपालन यंत्री अजीत सिंह, व्ही.पी. उपाध्याय, एस.एल धुर्वे आदि उपस्थित रहे।
बैठक के दौरान कलेक्टर श्री केवीएस चौधरी के द्वारा उपस्थित सदस्यो को इस आशय से अवगत कराया गया कि हमारा जिला ग्रीन जोन आता है फिर भी प्रति दिन बड़ी संख्या में बाहर फसे श्रमिको का आगमन हो रहा है। जिनका स्वास्थ्य परीक्षण कराकर उन्हे 14 दिनो के लिए होम क्वारेनटाईन कराया जा रहा है। हमें अभी लगातार अंग्रीम आदेशो तक सोसल डिस्टेसिंग का पालन कराना होगा। फिर भी कुछ चीजो मे छूट भी दिया जा सकता है। जिसके तहत चर्चा उपरान्त प्रशासन की गईड लाईन के दायरे मे प्राईवेट निर्माण कार्य भी अब प्रारंभ किये जा सकते है। तथा बाजारो का समय प्रातः 10 बजे से शायं 5 बजे तक निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया। वही साथ ही पूर्व के भाति सोसल डिस्टेसिंग का पालन करते हुये दुकाने खुलेगी। इसके साथ ही मदिरा की दुकाने प्रातः 7 बजे से शांय 7 बजे तक खुलेगी इन्हे भी सोसल डिस्टेसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।
इन पर पाबंदी रहेगी जारीः- नाई की दुकान, ब्यूटीपार्लर, सोनोग्राफी, पान गुटखे की दुकान, होटल, माल, सिनेमा हाल, जिम, खेलकूद की गतिविधिया, सभी धर्मो के धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, धार्मिक और संस्कृतिक गतिविधि के संचालन की छूट नही होगी।
शहरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रो मे पेयजल की व्यवस्था के संबंध में की गई चर्चाः- बैठक के दौरान सांसद श्रीमती पाठक के द्वारा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रो में पेयजल व्यवस्था को चुस्त दुरस्त बनाये रखने के संबंध में कहा गया कि शासकीय निर्माण कार्य जो बंद थे उन्हे चालू कराकर समय पर पूर्ण कराया जाये। अधिक से अधिक मजदूरो को पंचायतो मे चल रहे निर्माण कार्यो के साथ अन्य शासकीय निर्माण कार्यो में कार्य दिलाया जाये। तथा पेयजल व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित कराया जाये। बंद पड़ी नल जल योजना एवं हैन्डपंम्पो के खनन कार्य में तेजी लाई जाये। बिगड़े हुये विद्युत ट्रन्सफर्मार को बदलने का निर्देश दिया गया। बैठक में उपस्थित तीन विधानसभा के विधायको के द्वारा भी अपने क्षेत्र की संबंध मे चर्चा की गई। बैठक में तेदूपंत्ता के तोड़ाई का कार्य प्रारंभ होने के संबंध मे एवं उसके भुगतान एवं बोनस के संबंध मे वन मण्डल अधिकारी के द्वारा अवगत कराया गया।

जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया संशोधित लाकडाउन आदेश

जिला दण्डाधिकारी द्वारा 17 मई को रात्रि 12 तक जिले में संम्पूर्ण लाकडान का जारी किया आदेश
सिंगरौली 3 मई 2020/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री केवीएस चौधरी के द्वारा नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन से प्राप्त निर्देशो के अनुपालन में दण्ड पक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत शंसोधित आदेश जारी कर सिंगरौल जिले को दिनांक 3 मई 2020 तक के लिए संम्पूर्ण लाकडाउन घोषित किया गया था। गृह मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के आदेश क्रमांक 40,3/2020 डीएम/1 दिनांक 1 मई 2020 के द्वारा लाकडाउन अवधि को दिनांक 17 मई 2020 तक विस्तृत किये जाने का निर्देश दिया गया था। लाकडाउन के दौरान व्यावसायिक एवं अन्य गतिविधियो को संचालित करने के लिए अनुमति प्रदान किये जाने के दृष्टिकोण से किये गये वर्गीकरण के अनुसार सिंगरौली जिला ग्रीन जोन मे चिन्हित किया गया था। अतः भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन से प्राप्त निर्देशो एवं जिला स्तरीय संकट प्रबंध समिति की बैठक दिनांक 3 मई 2020 में लिए गये निर्णय के अनुसार जिला दण्डाधिकारी श्री केवीएस चौधरी द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत संम्पूर्ण सिंगरौली जिले की सीमाओ के अंतर्गत निम्न प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये है।
जारी आदेश के अनुसार सिंगरौली जिले को दिनांक 17 मई 2020 रात्रि 12 बजे तक के लिए संम्पूर्ण लाकडाउन घोषित किया गया है। इस दौरान किसी भी व्यक्ति को बिना किसी अपरिर्हय कारण के अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नही होगी। जिले की संभी सीमाए शील की गई है। किसी भी माध्यम से जिले की सीमा मे उन सभी व्यक्तियो का जो आज की स्थिति मे जिले के बाहर है उनका जिले मे आगम प्रतिबंधित किया गया है। यदि किसी अपरिर्हय कारण से कोई जिले में प्रवेश करता है तो उसे 14 दिनो तक होम क्वारेनटाईन मे रहना पड़ेगा। इस आदेश के प्रभावशील रहने तक जिले की सीमा से बाहर समस्त सर्वजनिक एवं निजी वाहनो के आवागमन को भी प्रतिबंधित किया गया है। वही जिले मे निवासरत नागरिको को भी जिले से बाहर जाना भी तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है। केवल मृत्यु चिकित्सा जैसे अपरिर्हय कारणो से ही अनुमति प्राप्त कर जिले के बाहर जाने की अनुमति होगी।
इसके साथ ही समस्त लोक परिवहन सेवाये जिसमें निजी बसे, टैक्सी, आटो, रिक्सा, ई रिक्सा, आदि का अन्य जिलो राज्यो से सिंगरौली जिले मे आना एवं जिले की सीमा से बाहर जाना प्रतिबंधित किया गया है।वही समस्त धार्मिक स्थल, मंदिर मस्जिद, चर्च गुरूद्वारा आदि आम लोगो के लिए बंद रहेगा। जिले के समस्त स्कूल, कालेज, कोचिंग संस्थान, ट््यूसन, सिनेमाहाल, मैरिज गार्डन, लाज, होटल, पुस्तकालय, पार्क, मदिरा बार, आदि का संचालन तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है। तथा जिले मे समस्त सामाजिक राजनैतिक खेलकूद, मनोरंजन, सस्कृतिक धार्मिक आयोजनो को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। जिले अंतर्गत निजी सोनोग्राफी की दुकान, नाई की दुकान, सैलून, ब्यूटी पार्लर, जेन्ट्स पार्लर, पान की दुकान, एवं गुटका की दुकान का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। संप्ताह में दो दिन मंगलवार एवं शुक्रवार को संम्पूर्ण जिले में पूर्णतः बंदी रहेगी। किंतु शासकीय उचित मूल्य की दुकान, गैश गोदाम एवं दवाई की दुकाने खुली रहेगी।
संमस्त स्वास्थ्य सेवाये शासकीय तथा निजी चिकित्सालय निर्सिग होम क्लीनिक टेली मेडीसन सुविधाये मेडिकल की दुकान केमिस्ट की दुकान, लैबोटरी एवं संग्रहण केन्द्र का संचालन, सभी चिकित्सा सेवाओ मे नियोजित सभी व्यक्तियो वैज्ञानिको, नर्सो, पैरामेडिकल स्टाप, लैब टेक्निशियन, ऐम्बुलेश सेवाओ को जिले के अंदर एवं अन्य राज्ये में जाने की पूरी तरह से छूट होगी। तथा सभी पशु चिकित्सालय, पशु चिकित्सा, बैक्सीन सेटर आदि का संचालन प्रतिबंधो से मुक्त होगा। वही किसानो के द्वारा खेतो मे बोवाई, कटाई, सिचाई किटनाशको का प्रयोग विक्रय, उत्पादको का परिवहन फसलो की गहाई इस कार्य मे लगे हुये समस्त व्यक्ति एवं एमएसपी सहित समस्त संस्थान, कृषि उपज मण्डिया शासकीय उपार्जन केन्द्र आदि। इसके साथ ही ग्रामीण आदिवासियो द्वारा किये जाने वाले लघुवनोपाज महुआ एवं तेदुपंत्ता, चिरौजी आदि का संग्रहण उनका रखरखाव बिक्री दूध एवं दूग्ध उत्पादको का संग्रहण परिवहन एवं विक्रय से संबंधित कार्य पशुपालन, मुर्गी पालन, हरे अथवा सूखे पशु चारे भूसा आदि का परिवहन विक्रय, मुक्त रहेगा। शासकीय एवं निजी निर्माण कार्य सोसल डिस्टेसिंग का पालन करते हुये संचालित किये जा सकेगे।
बाजार दुकानो एवं आवश्यक वस्तुओ की आपूर्ति से संबंधित निम्न कार्यः- जिले में आगामी आदेश तक दुकानो का संचालन संप्ताह मे पॉच दिन सोमवार, बुधवार, गुरूवार, शनिवार एवं रविवार को प्रातः 10 बजे से शांय 5 बजे तक 50 प्रतिशत कर्मचारियो की उपस्थिति मे सोसल डिस्टेसिंग के प्रावधानो का अनुपालन करने की शर्त पर।
निजी व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं उनसे संबंधित कार्यः- समस्त प्रटिंग एवं इलेक्ट्रेनिक मीडिया का संचालन एवं सूचनाओ का प्रसारण सभी कोरियर कंम्पनियो एवं ई कमार्स कम्पनियो का संचालन सामग्री की डिलेवरी एवं उनके वाहनो का संचालन जारी रहेगा। सभी निजी सुरंक्षा ऐजसियो का संचालन, सर्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की समस्त औद्योगिक ईकाइया, विद्युत परियोजनए, समस्त कोयला उत्पादक परियोजनाए तथा कोयला सहित समस्त खनिजो का उत्खनन परिवहन एवं गौण खनिजो का उत्खनन परिवहन खदानो मे विस्फोटको की आपूर्ति करने वाली ईकाईया संस्थाये समस्त ईट भठ्ठो का संचालन आदि की अनुमति होगी।
जारी आदेश के अनुसार जिले के अंदर बसो का संचालन एक सीट पर केवल एक व्यक्ति को बैठन की शर्त पर किया जा सकेगा। तथा आटो रिक्शा का संचालन चालक के अतिरिक्त केवल एक व्यक्ति को बैठाकर किया जा सकेगा। जारी आदेश के अनुसार राज्य सरकार के निम्नाकिंत विभाग संचालित होगे जिसके तहत स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, होमगार्ड, सामाजिक सुरंक्षा, अग्नि शमक सेवाये, आपदा प्रबंधन, जेल, नगर पालिक निगम ग्राम पंचायते वन विभाग की समस्त गतिविधिया बिना किसी प्रतिबंध के संचालित होगी। जिले मे जिन कार्यालयो संस्थाओ विभागो एवं औद्योगिक ईकाइयो को संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई है उन्हे भारत सरकार द्वारा सर्वजनिक स्थल एवं कार्य स्थल पर सर्व साधारण को पालन किये जाने हेतु निर्धारित गाईड लाईन के प्रावधानो का पालन करना अनिवार्य होगा।
जारी आदेश के आनुसार सर्वजनक क्षेत्र के परियोजनाओ के संचालन की अनुमति प्रदान की गई है जिले के भीतर अपने नियमित ड्यूटी पर जाने उद्देश्य से उनके आगमन पर कोई प्रतिबंध नही होगा। किंतु आने जाने के दौरान दो पहिया वाहनो पर केवल एक व्यक्ति एवं चार पहिया वाहनो पर चालक सहित अधिकतम दो व्यक्तियो के आने जाने की अनुमति होगी।

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