सभी विधानसभाओं के लिए फोटो निर्वाचक नामावलीयो मतदाता पर्ची सहित अन्य मुद्रण कार्य के लिए ई निविदा आमंत्रित ब्लॉक स्तरीय समस्त अधिकारियों का दल ने ग्रामीणों को समझाइस के बाद सफलता पूर्वक कराया टीकाकरण कोविड-19 से मृत्यु प्रकरण के संबंध में दिशानिर्देश जारी ब्यूरो चीफ अभिषेक राजपूत के साथ संवाद न्यूज़ प्रबंध संपादक विजय यादव

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कोविड-19 से मृत्यु प्रकरण के संबंध में दिशा निर्देश जारी

दमोह: 25 सितम्बर 2021
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोविड-19 मृत्यु के आधिकारिक दस्तावेज मृतक के परिजनों को देने के संबंध में पारित निर्णय के अनुपालन में भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिसद द्वारा कोविड-19 से हुये मृत्यु प्रकरणों के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संगीता त्रिवेदी ने बताया कि कोविड-19 प्रकरण उन्हें कहा जायेगा, जहां संबंधित व्यक्ति RTPCR RAPID ANTIGEN अथवा MOLECULAR TEST द्वारा कोविड-19 पाजिटिव पाये गये हो, चिकित्सक द्वारा किसी अस्पताल में रोगी के भर्ती कर जांच तथा उचित उपचार की सुविधा प्रदान करते हुये क्लिनिकल लक्षणों के आधार पर कोविड-19 निर्धारित किया गया हो। उन्होंने बताया कि व्यक्ति कोविड-19 टेस्ट में पॉजिटिव आया हो, पंरतु उसकी मृत्यु पॉयजनिंग आत्महत्या, हत्या, दुर्घटना के कारण हुई हो तो, ऐसे प्रकरणों को कोविड-19 की मृत्यु के रूप में नहीं माना जायेगा।
इसी क्रम में वर्थ एण्ड डेथ रजिस्टे्शन एक्ट 1969 अनुसार- ऐसे कोविड-19 पॉजिटिव प्रकरण जोकि ठीक नहीं हुये तथा चिकित्सालय में या घर पर उनकी मृत्यु हो गई हो तथा इनका सेक्शन 10 के अतर्गत फार्म-4 व 4ए मृत्यु के कारण का मेडिकल सर्टिफिकेट रजिस्टरिंग अथोर्टी को जारी किया गया हो। ऐसे प्रकरणों को वर्थ एण्ड डेथ रजिस्टे्शन एक्ट 1969 के तहत् कोविड-19 मृत्यु के रूप में माना जायेगा।
क्लिनिकल परीक्षण द्वारा ऐसे व्यक्ति जिन्हें कोविड-19 से संक्रिमित रोगी माना गया हो अथवा कोविड-19 हेतु करायी गई जांच में कोविड-19 संक्रिमित पाया गया हो, उनके परीक्षण की तारीख से 30 दिन के भीतर होने वाली मृत्यु भले ही मृत्यु अस्पताल के बाहर हुई हो, ऐसे प्रकरणों को कोविड-19 के कारण होने वाली मृत्यु के रूप में मान्य किया जायेगा। यदि अस्पताल अथवा इन पेसेंट सुविधा में भर्ती कोविड-19 मरीज जो 30 दिनों से अधिक समय तक लगातार भर्ती रहा हो और उसकी मृत्यु हो गई हो, कोविड-19 मृत्यु माना जायेगा।
सीएमएचओ डॉ. संगीता त्रिवेदी ने बताया की ऐसे मृत्यु प्रकरण जहां मेडिकल सर्टीफिकेशन ऑफ कॉज आफ डेथ उपलब्ध नहीं है या मृतक के परिजन एमसीसीडी फार्म में दी गई, मृत्यु के कारण से वे संतुष्ठ नहीं है, निराकरण हेतु जिला स्तर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय में कोविड-19 मृत्यु के संबंध में दिये गये आवेदन अथवा शिकायत प्राप्ति के तीस दिन के भीतर आवेदन का निराकरण किया जायेगा।

ब्लॉक स्तरीय समस्त अधिकारियों का दल ने ग्रामीणों को समझाईश के बाद सफलता पूर्वक करवाया टीकाकरण

दमोह : 25 सितम्बर 2021
जिला टीकाकरण अधिकारी डाँ रेक्शन अल्बर्ट ने बताया गतदिवस सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बर्ध्घटी में ग्रामीणों द्वारा कोविड-19 वैक्सीनेशन का प्रतिरोध किया जा रहा था, जिसकी सूचना प्राप्त होते ही एसडीएम अंजलि द्विवेदी ने ब्लॉक स्तरीय समस्त अधिकारियों का दल बनाया। इस दल में तहसीलदार मोनिका वाघमारे, जनपद सीईओ विनोद जैन, प्रभारी बीपीएम योगेश जाट एवं बीसीएम प्रमोद मेहरा द्वारा ग्राम का भ्रमण कर, ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर समस्त व्यक्तियों को कोविड-19 टीकाकरण की उपयोगिता को बताते हुए टीकाकरण कराने हेतु सभी ग्रामीणों से आग्रह किया गया, जिसमें सफलता प्राप्त हुई।

सभी विधानसभाओं के लिए फोटो निर्वाचक नामावलियों, मतदाता पर्ची सहित अन्य मुद्रण कार्य के लिए ई-निविदा आमंत्रित

दमोह : 25 सितम्बर 2021
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र. भोपाल के पत्र के परिपालन में दमोह जिले की विधानसभा क्षेत्र 54-पथरिया, 55-दमोह, 56-जबेरा एवं 57-हटा के लिए फोटो निर्वाचक नामावलियों, बी.एल.ओ. रजिस्टर, फोटो मतदाता पर्ची, एवं मतदाता पर्ची वितरण रजिस्टर के मुद्रण कार्य हेतु ई निविदा आमंत्रित की गई है। ई-निविदा 07 अक्टूबर 2021 को दोपहर 03 बजे तक जमा की जा सकगी। निर्धारित समयावधि तक प्राप्त निविदाएं 07 अक्टूबर 2021 को शाम 04 बजे कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (सामान्य निर्वाचन ) द्वारा नियुक्त समिति के द्वारा खोली जायेगी। 
निविदा संबंधी जानकारी जिले की वेबसाईट www.damoh.nic.in https:// mptenders. gov.in पर देखी जा सकती है।

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