हितग्राहियों को 8करोड़ 72 लाख वितरित, जानकारी न देना और जानकारी न लेना दण्डनीय अपराध है-कलेक्टर,पन्ना संवाद न्यूज ब्यूरो दीपक शर्मा की रिपोर्ट

0
225

पन्ना 18 अप्रैल 20/कलेक्टर श्री कर्मवीर शर्मा ने जिले की आमजनता एवं सर्वे कार्य में लगाए गए दलों से अपील करते हुए कहा है कि परिवार के बीमार सदस्य की जानकारी न देना और सर्वे दल द्वारा जानकारी प्राप्त न करना दोनों दण्डनीय अपराध है।

उन्होंने आमजनता से अपील करते हुए कहा है कि यदि उनके परिवार में कोई भी व्यक्ति सर्दी, जुखाम, खांसी, बुखार, सांस फूलने आदि की बीमारी से वर्तमान में पीडित हुआ है तथा उनके परिवार में पूर्व से टी.बी., केंसर, हृदय रोग, ब्लड प्रेसर, शुगर, किडनी आदि किसी भी बीमारी से पीडित है तो इसकी जानकारी सर्वे दल को अनिवार्य रूप से बताएं। यदि सर्वे के दौरान सर्वे दल को जानकारी नही दे पाए हैं तो अभी भी सर्वे दल के सदस्य, आंगनवाडी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सहायक आदि के माध्यम से जानकारी दर्ज करा दें। जानकारी दर्ज होने पर चिकित्सक दल द्वारा संबंधित मरीजों का परीक्षण कर उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। 

इसी प्रकार उन्होंने सर्वे दल के सदस्यों से अपील करते हुए कहा है कि वे अपने अपने क्षेत्र के शत प्रतिशत परिवारों से गृह भेट कर परिवार के बीमार सदस्य की जानकारी प्राप्त करें। यदि सर्वे के दौरान किसी परिवार से भेट नही हुई थी उस परिवार से पुनः गृह भेटकर जानकारी प्राप्त करें। यदि कोई भी परिवार का सदस्य पूर्व में जानकारी नही दे पाया था बाद में जानकारी दे रहा है उसकी भी जानकारी गृह भेटकर दर्ज करें। क्योंकि शत प्रतिशत व्यक्तियों की जानकारी प्राप्त न करना सौंपे गए दायित्वों के प्रति लापरवाही है जो दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है। 

हितग्राहियों को वितरित की गई 8 करोड़ 72 लाख की राशि

पन्ना 18 अप्रैल 20/विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन/जनधन योजना/प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना सहित अन्य योजनाओं के हितग्राहियों को उनके गाँव में ही राशि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ताकि हितग्राहियों को बैंक तक न जाना पड़े, जिले में लगभग 1 लाख हितग्राहियों को 8 करोड़ 72 लाख की राशि बैंक प्रतिनिधि, कियोस्क संचालक तथा इण्डिया पोस्ट बैंक के माध्यम से वितरित की गई।

राशि वितरण हेतु ग्राम पंचायतवार व दिनांकवार कार्ययोजना बनाई गई थी जिसके अनुसार कौन सा बैंक प्रतिनिधि/कियोस्क संचालक/इण्डिया पोस्ट बैंक का प्रतिनिधि किस दिनांक को किस ग्राम पंचायत में राशि का वितरण करेगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक नोडल अधिकारी (सचिव) एवं 3 से 4 पंचायतों में एक पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया जो हितग्राहियों को राशि का भुगतान पंचायत स्तर पर आसानी से करा सके। 

 जिले अंतर्गत आने वाली सभी ग्राम पंचायतों में 8 अप्रैल 2020 से प्रतिदिन सामाजिक सुरक्षा पेंशन/जनधन योजना/प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना सहित अन्य योजनाओं के हितग्राहियों को राशि का भुगतान बैंक प्रतिनिधि/कियोस्क संचालक/इण्डिया पोस्ट बैंक के माध्यम से किया जा रहा है। 17 अप्रैल 2020 तक की स्थिति में पेंशन योजनाओं के 59597 हितग्राहियों को 6 करोड 12 लाख 69 हजार 124 रूपये, जनधन खाताधारक 33009 हितग्राहियों को 01 करोड 68 लाख 73 हजार 760 रूपये एवं प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना सहित अन्य योजनाओं के 6402 हितग्राहियों को 90 लाख 26 हजार 486 रूपये कुल 99008 हितग्राहियों को राशि रूपये 8 करोड 71 लाख 69 हजार 370 रूपये का भुगतान कराया जा चुका है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here